अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीआईएसएफ के कर्तव्यों के चार्टर, सीआईएसएफ सुरक्षा कवर की प्रेरण प्रक्रिया, तथा सुरक्षा एवं अग्नि परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने के बारे में सामान्य प्रश्न।
सीआईएसएफ के कर्तव्यों का चार्टर
गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित तैनाती मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी/संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठानों तथा हवाई अड्डों का संरक्षण एवं सुरक्षा। इसमें शामिल है:
- प्रवेश नियंत्रण
- परिधि सुरक्षा
- निर्दिष्ट महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
- अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण
- महत्वपूर्ण खेपों का अनुरक्षण
- कर्मचारियों को सुरक्षा
- आतंकवाद-रोधी त्वरित प्रतिक्रिया दल
सीआईएसएफ प्रेरण की प्रक्रिया
सीआईएसएफ लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर तैनात किया जाता है। अतः किसी ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर, सुविधा का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। ग्राहक द्वारा सीआईएसएफ तैनाती की नियम एवं शर्तों पर सहमति तथा संबंधित सभी व्ययों के भुगतान हेतु लिखित प्रतिबद्धता के पश्चात, सीआईएसएफ द्वारा गृह मंत्रालय से तैनाती हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है। आगे,
- गृह मंत्रालय के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन एवं ग्राहक से सर्वेक्षण शुल्क प्राप्त होने के पश्चात, सीआईएसएफ एवं प्रबंधन अधिकारियों द्वारा सुविधा का संयुक्त सुरक्षा सर्वेक्षण किया जाता है।
- संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर जनशक्ति, आवास, परिवहन एवं अन्य प्रशासनिक/परिचालन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।
- प्रबंधन द्वारा औपचारिक अधियाचना प्रस्तुत की जाती है तथा सीआईएसएफ एवं ग्राहक के बीच गृह मंत्रालय-अनुमोदित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, सीआईएसएफ पदों की स्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
- पद स्वीकृत होने के पश्चात, संबंधित प्रबंधन को निम्नलिखित करना होता है:
- प्रति व्यक्ति 03 माह के वेतन की सुरक्षा जमा राशि जमा करना, तथा
- आवास, संचार, परिवहन उपकरण आदि की व्यवस्था जैसी प्रेरण-पूर्व सुविधाएँ (पीआईएफ) पूर्ण करना।
सुरक्षा एवं अग्नि हेतु सीआईएसएफ परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया
- परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अधियाचना पत्र सीआईएसएफ मुख्यालय को डीआईजी/तकनीकी के नाम भेजा जाए।
- अधियाचना प्राप्त होने पर, सीआईएसएफ द्वारा परिचयात्मक प्रस्ताव पत्र एवं परामर्श गतिविधियों का विवरण युक्त विवरणिका साझा की जाती है।
- ग्राहक के सटीक डेटा एवं आवश्यकताएँ एकत्र की जाती हैं।
- जहाँ परामर्श आवश्यक है उन स्थलों का प्रारंभिक दौरा किया जाता है।
- प्रारंभिक दौरे की अनुशंसाओं एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर परामर्श शुल्क निर्धारित किया जाता है।
- परामर्श शुल्क प्रस्ताव पत्र ग्राहक को भेजा जाता है।
- शुल्क प्राप्त होने के पश्चात, पूर्व-चयनित विशेषज्ञों के पैनल से परामर्श दल नियुक्त किया जाता है।
- परामर्श दल पारस्परिक रूप से सहमत तिथि पर लेखापरीक्षा एवं सर्वेक्षण हेतु स्थल का दौरा करता है।
- परामर्श दल मसौदा अनुशंसाएँ तैयार कर ग्राहक को प्रस्तुत करता है।
- ग्राहक के विचारों को सम्मिलित करने के पश्चात मसौदा परामर्श रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- मसौदा रिपोर्ट समीक्षा हेतु सीआईएसएफ मुख्यालय की परामर्श शाखा को प्रस्तुत की जाती है।
- परामर्श शाखा में रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है एवं आवश्यक होने पर संशोधन किए जाते हैं।
- अंतिम रूप देने के पश्चात रिपोर्ट महानिदेशक, सीआईएसएफ के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है।
- विधिवत अनुमोदित रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रतिक्रिया के अनुरोध के साथ ग्राहक को भेजी जाती है।
- प्रतिक्रिया की समीक्षा।